कैराना। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई।
एसपी ने बताया कि 2006 में थाना कांधला पर दिनेश निवासी गांव किवाना थाना कांधला के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2007 में थाना बाबरी पर मामचंद उर्फ मामू निवासी हिरन वाड़ा थाना बाबरी के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर न्यायालय ने दोषी को 300 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।