कैराना। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई।
एसपी एनपी सिंह नहीं बताया कि 2022 में शामली कोतवाली पर सादिक उर्फ चाकू निवासी सराय इलाही थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध ड्रग्स तस्करी मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को 3 वर्ष 1 माह और 17 दिन के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2007 में थाना बाबरी पर गोविंद राम शर्मा निवासी बन्तीखेड़ा थाना बाबरी के विरुद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल कोर्ट मुजफ्फरनगर ने दोषी को 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।