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बीमा योजना के लाभ के लिए 72 घंटे के अंदर करें दावा

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बागपत। उप कृषि निदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के कारण फसल की क्षति होने पर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए 72 घंटे के अंदर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत राजस्व कर्मचारी/कृषि विभाग का कर्मचारी और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से फसल का सर्वे कराकर किसानों को योजना का लाभ प्रदान कराया जाता है। किसान टोल फ्री नंबर 18008896868 या अपर कृषि अधिकारी के मोबाइल नंबर (8532937869) पर कॉल कर अपना दावा या क्षतिपूर्ति का लाभ लेने के लिए शिकायत या आवेदन कर सकते हैं। तीनों तहसीलों में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि कार्यरत है। संवाद
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