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भाजपा विधायक योगेश धामा ने किया सरेंडर, जमानत मिली

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बागपत कोर्ट से बाहर की ओर आते भाजपा विधायक योगेश धामा। - फोटो : BAGHPAT
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बागपत। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के तीन मुकदमों में बृहस्पतिवार को भाजपा विधायक योगेश धामा ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सरेंडर कर दिया। तीनों मुकदमों में विधायक को न्यायालय से जमानत मिल गई।
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अधिवक्ता योगेंद्र कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 24 जनवरी 2022 में सिंघावली अहीर थाने में विधायक योगेश धामा और कुछ अज्ञात के खिलाफ अमीनगर सराय कस्बे में आचार संहिता के उल्लंघन व कोविड महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
इसके अलावा 17 जनवरी को खिंदौड़ा गांव में आचार संहिता व कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर विधायक पर मुकदमा हुआ। बालैनी थाने के हरियाखेड़ा गांव में आचार संहिता के उल्लंघन पर विधायक समेत पांच नामजद व 30-40 अज्ञात के मामले में मुकदमे दर्ज किए गए थे। जिनमें न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। बृहस्पतिवार को विधायक योगेश धामा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसमें न्यायाधीश ने तीनों मुकदमों में जमानत दे दी।
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