खेकड़ा (बागपत)। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला कारागार में बंद सात साल से कम सजा वाले बंदियों को आठ सप्ताह के लिए जमानत दे दी गई है। बंदियों को इसके बाद खुद सरेंडर करना होगा। सोमवार को जिला कारागार में एडीजे कृष्ण कुमार, एसीजेएम किरण गौड़, जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव प्रेम प्रकाश जायसवाल, डीजीसी सुनील पंवार और एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका ने जमानत के प्रकरणों की सुनवाई की। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने सात साल से कम सजा वाले 108 बंदियों की सूची पहले ही शासन को भेज दी थी। पर्सनल बांड पर इन बंदियों को जमानत मिली। आठ सप्ताह बाद इन्हें खुद ही सरेंडर करना होगा। इसके अलावा पोक्सो एक्ट के दो मामलों में जमानत मंजूर की गई है।