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Baghpat News: पिता की हत्या कराने के आरोपी बेटे की जमानत याचिका खारिज

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-हरियाखेड़ा गांव के जंगल में फरवरी 2021 में मिला था लोनी के गुलाब वाटिका के रहने वाले व्यक्ति का शव
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। साजिश रचकर पिता की हत्या कराने के आरोपी बेटे की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि फरवरी 2021 में हरियाखेड़ा गांव के जंगल में एक व्यक्ति का अधजला शव बरामद किया गया था। इसमें जगपाल सिंह निवासी कन्नौज ने शव की शनाख्त अपने भाई सुरेश राठौर के रूप में की। वह लोनी की गुलाब वाटिका में रहकर साप्ताहिक पैठ में दुकान लगाता था। जगपाल सिंह ने बताया कि उसका भाई 20 फरवरी की शाम को लापता हो गया था। इस मामले में जगपाल की तहरीर पर पुलिस ने बालैनी थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक सुरेश राठौर के बेटे नितिन राठौर और उसके साथी संजय यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संजय यादव ने उनकी हत्या की थी और बेटा नितिन राठौर भी साजिश रचने में शामिल रहा था। जेल में बंद नितिन राठौर की तरफ से जमानत याचिका दायर कराई गई। जिसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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