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Baghpat News: अपहरण व फिरौती मांगने के आरोपी सिपाही समेत तीन की जमानत खारिज

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बागपत। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीनू शर्मा ने नोएडा से कारोबारी और मैनेजर का अपहरण करके दो करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के आरोपी सिपाही विजय समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मुकदमे में दूसरे सिपाही राहुल शर्मा समेत कई आरोपी जेल में बंद है। बड़ौत की छपरौली चुंगी निवासी नूर मोहम्मद की नोएडा सेक्टर 90 में कंपनी है। 28 फरवरी की शाम नूर मोहम्मद और उनके मैनेजर सावेज का बदमाशों ने अपहरण कर दो करोड़ रुपये फिरौती मांगी थी। बागपत पुलिस ने शिवम निवासी लिलोनखेड़ी, रजत निवासी गोगढ़ पिंडौरा जिला शामली, प्रद्युम निवासी बिटावदा और विजय निवासी बरवाला जिला मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार करके कंपनी मालिक नूर मोहम्मद और सावेज को मुक्त कराया था। घटना में बिजेंद्र मलिक निवासी गौर सिटी नोएडा, अमन निवासी मलकपुर, राहुल शर्मा निवासी एरटी जिला शामली और अजय, अनुज भी शामिल मिले। घटना में आरोपी सिपाही विजय कुमार रामपुर और सिपाही राहुल शर्मा कानपुर देहात में तैनात है। पुलिस ने सिपाही राहुल शर्मा को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद सिपाही विजय कुमार, दूसरे आरोपी प्रद्युमन और शिवम की जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीनू शर्मा ने खारिज कर दी।
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