बागपत। सरूरपुरकलां गांव में घेर में काम कर रहे किसान के परिवार पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी की जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि 25 जून को वह अपने भाई कृष्णपाल और उसकी पत्नी लोकिंद्रा खेत में काम कर रहे थे। तभी पुरानी रंजिश को लेकर संदीप, सुनील, प्रेम, विपिन, पुर्णिमा, कृष्ण और सोहनवीर अपने हाथ में लाठी-डंडे और धारदार हथियार लेकर वहां आए। जिन्होंने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी और वीडियो बनाने पर फोन तोड़ दिया। तभी तीनों पर हमला कर घायल कर दिया। गांव लोगों ने उन्हें बचाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी कृष्ण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने खारिज कर दी।