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बरनावा और शेखपुरा में गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की संपत्ति कुर्क

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शेखपुरा गांव में कुर्की की कार्रवाई की घोषणा करते सीओ - फोटो : BARAUT
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बरनावा और शेखपुरा में गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की संपत्ति कुर्क
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बागपत, बिनौली। बरनावा और शेखपुरा गांव में शुक्रवार शाम को गैंगस्टर एक्ट सहित कई अपराधों में शामिल दो आरोपियों की संपत्ति पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कुर्क कराई।
बरनावा गांव निवासी अब्दुल्ला गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है। जिसके खिलाफ गोवध अधिनियम, हत्या का प्रयास, पशु क्रूरता और गुंडा एक्ट के दस मुकदमे दर्ज हैं। डीएम राजकमल यादव के आदेश पर उसकी पैतृक भूमि 49.57 वर्ग मीटर पर बने 4.90 लाख की कीमत के मकान को कुर्क करने के आदेश दिए थे।
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उधर, शेखपुरा गांव निवासी शकील उर्फ टिकारू गैंगस्टर एक्ट सहित हत्या, चोरी, डकैती, शस्त्र अधिनियम व गुंडा एक्ट के 12 मुकदमों में आरोपी है। जिसकी पैतृक संपत्ति 56.70 वर्ग मीटर भूमि पर बने 2.98 लाख मूल्य के मकान को कुर्क करने के आदेश डीएम ने दिए थे। सीओ बागपत देवेंद्र कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर विरजाराम, बरनावा चौकी इंचार्ज सोनवीर सिंह, एसआई दिग्विजय सिंह, नन्हे सिंह आदि सहित भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दोनों आरोपितों की संपत्ति कुर्क की गई।
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