बागपत। स्कूल जाने वाली उम्र में मासूम बच्चों से श्रम करवाना कानून अपराध है। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति की ओर से बाल श्रम जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित होगी। न्यायपीठ के न्याय प्राधिकारी राजीव यादव, डॉ. कुलदीप त्यागी और मालती शर्मा ने बताया कि विवाह सीजन में विवाह मंडप, हलवाई और बैंड-बाजे समेत अन्य जगहों पर बालश्रम देखने को मिलता है। होटल, ढाबे, फैक्ट्रियों, ईंट भट्ठों के अलावा इन स्थानों पर बड़े पैमाने पर बच्चों से कार्य कराया जाता है। पहले चरण में विवाह मंडप, हलवाई और बैंड-बाजा संचालकों की कार्यशाला बुलाकर उन्हें बाल श्रम के बारे में जागरूक किया जाएगा। ईंट भट्ठा संचालकों, होटल, ढाबा संचालकों, फैक्ट्री संचालकों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। बाल श्रम पर प्रतिबंध के साथ-साथ बच्चों के हित में चलने वाली योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी।