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बागपत। एडीएम लोकपाल सिंह ने बताया बोर्ड परीक्षा, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस अन्य त्यौहारों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति बल्लम, ईंट, पत्थर, लाठी डंडे एवं अन्य प्रकार की वस्तुएं एकत्र नहीं करेगा। परीक्षा केंद्रों की परिधि में विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश नौ फरवरी से 22 मार्च की रात्रि 12 बजे तक रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
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