वार्ड आरक्षण पर 64 आपत्तियां आईं, सभी को किया खारिज
बागपत। नगर पालिका व पंचायतों के वार्डों के आरक्षण पर आपत्ति का समय खत्म होने के बाद प्रशासन ने उनका निस्तारण किया और उसकी रिपोर्ट सोमवार को शासन को भेजी गई। वार्डों पर भले ही 64 आपत्तियां मिली हों, लेकिन उनमें एक भी स्वीकार नहीं की गई और इस तरह एक भी वार्ड का आरक्षण नहीं बदला गया।
बागपत, बड़ौत, खेकड़ा नगर पालिकाओं व अग्रवाल मंडी टटीरी, अमीनगर सराय, रटौल, दोघट, टीकरी, छपरौली नगर पंचायतों के वार्डों का आरक्षण जारी करने के बाद आपत्तियां मांगी गई थीं। आपत्ति दर्ज कराने का समय शुक्रवार को खत्म हो गया था और वार्डों के आरक्षण पर 64 आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। इनमें सबसे ज्यादा 28 आपत्तियां बड़ौत नगर पालिका के वार्डों के आरक्षण पर दर्ज कराई गई थीं। दोघट व अग्रवाल मंडी टटीरी से कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई थी तो अन्य पालिका व पंचायत के वार्डों को लेकर भी आपत्ति मिली थी। जिनके निस्तारण की कार्रवाई चल रही थी। अब प्रशासन ने उन सभी आपत्तियों का निस्तारण करके शासन को रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें कहा गया है कि जितनी भी आपत्तियां मिली थीं, उनमें कोई भी स्वीकार करने योग्य नहीं थी, इसलिए सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है और किसी भी पालिका व पंचायत के वार्ड का आरक्षण बदलने की जरूरत नहीं है। अब शासन से अंतिम आरक्षण जारी किया जाएगा और उसके आधार पर चुनाव होगा।
नगर पालिका का सीमा विस्तार निरस्त होने को लेकर नहीं हो सका फैसला
बागपत नगर पालिका का सीमा विस्तार हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। जिसके बाद से हर किसी की नजर सरकार के फैसले पर टिकी हुई है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या नगर पालिका के पुराने क्षेत्र के आधार पर चुनाव कराया जाएगा। इसको लेकर सोमवार को फैसला लिए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन शासन में सोमवार को इस पर वार्ता जरूर हुई, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो सका। इसका यह कारण बताया जा रहा है कि वार्डों के आरक्षण की आपत्ति के निस्तारण का सोमवार को आखिरी दिन होने के कारण अफसर इस पर निर्णय नहीं ले सके। इसको लेकर प्रशासन को भी कोई निर्देश नहीं मिल सके हैं।
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वार्डों के आरक्षण को लेकर मिली आपत्तियों का निस्तारण करके शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। अब इसको लेकर अंतिम आरक्षण जारी होगा। वहीं बागपत नगर पालिका के सीमा विस्तार को लेकर शासन से किसी तरह के निर्देश नहीं मिले हैं।
- राजकमल यादव, डीएम