बागपत। पंचायती राज निदेशक मासूम अली सरवर ने डीपीआरओ को पत्र के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि गांव में निर्धारित संस्था से ही सामान की खरीददारी की जाएगी। अन्य एजेंसी से सामान क्रय किया तो वह निर्धारित दाम के अनुसार होगा। यूपी नेडा, नेडा से अलग अन्य एजेंसी से सामग्री खरीद की। जांच में सामान अधोमानक मिलता है तो संबंधित सचिव और प्रधान इसके जिम्मेदार होंगे। गांवों में स्ट्रीट लाइट की स्थापना ऊर्जा निगम से कनेक्शन प्राप्त करने के बाद ही होगी। एलईडी लाइटों की कीमत एवं मानक डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। बिना इस नियम के लाइट लगाई तो कार्रवाई होगी। सफाई कर्मचारियों की किट खरीद में नियम दरों से अधिक पर क्रय की जाती है और जांच में वह सामान अधोमानक मिलता है तो इसके जिम्मेदार भी प्रधान और सचिव को माना जाएगा।