बागपत। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि सीएमओ से उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने, बीएसए से प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर, शिक्षा, विद्युतीकरण, मान्यता और डीएम से मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेशों की सूचना मांगी थी। सूचना नहीं दी गई, जिसके बाद आयोग ने उन्हें तलब किया। सुनवाई के दौरान किसी भी अधिकारी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तिवारी ने बताया कि राज्य सूचना आयोग ने अफसरों को 27 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए तलब किया है।