दोघट (बागपत)। दाहा गांव निवासी ऋषिपाल ने बताया कि उन्होंने 17 मार्च 2016 को सिंडिकेट बैंक शाखा दोघट से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कई बिंदुओं पर सूचना मांगी, लेकिन उन्हें सूचना नहीं दी। उन्होंने 21 जून को 2016 को केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की। केंद्रीय सूचना आयोग ने 16 फरवरी 2018 को निर्णय पारित किया था कि सिंडिकेट बैंक रीजनल ऑफिस मेरठ के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को आदेशित किया कि उक्त निर्णय पारित होने के चार सप्ताह में अपीलार्थी को संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराए, परंतु केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सिंडिकेट बैंक रीजनल ऑफिस मेरठ ने न तो आयोग के निर्णय का अनुपालन किया और न ही आज तक कोई सूचना उपलब्ध कराई।