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शिक्षकों की फोटो-योग्यता चस्ता न करने पर आयोग सख्त

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परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के फोटो और योग्यता की सूचना चस्पा नहीं होने पर गंभीर
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बागपत। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के फोटो और योग्यता की सूचना चस्पा नहीं होने पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने डीएम से 15 दिन में आख्या मांगी।
जिले में बाल शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं हो रहा है। आदेश के बाद भी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की योग्यता और उनके फोटो चस्पा नहीं कराए हैं। आयोग द्वारा आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बाल अधिकार संरक्षक कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया जेपी उन्नीकृष्णन 1993, एमसी मेहता 1996, बंधुआ मुक्ति मोर्चा 1991 और आदर्श शिक्षा महाविद्यालय 2012 में विधित कार्रवाई हुई। विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 के अंतर्गत नोटिस बोर्ड शिक्षकों की योग्यता नाम सहित फोटो चस्पा करने के शिकायत आयोग से की थी। आयोग ने शिकायत संज्ञान लेकर इस संबंध में डीएम भवानी सिंह खंगारौत से 15 दिन में जांच आख्या मांगी है। उन्होंने कहा अधिकांश स्कूलों में शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, जिस कारण बच्चों की शिक्षा पिछड़ रही है। शिक्षकों की गैरहाजिर रुकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
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