बागपत। जिला शुल्क नियामक समिति का गठन कर दिया गया है। जिनके माध्यम से स्कूलों में फीस का निर्धारण होगा। समिति के माध्यम से बच्चों पर थोपे जाने वाले शुल्क पर नियंत्रण लगेगा। विद्यालय प्रबंधकों को भी नियम और कानून की जानकारी दिलाई जाएगी। प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियम) अधिनियम 2018 लागू किया गया था। इसके लिए जिला शुल्क नियामक समिति का गठन कर दिया गया है। डीएम को अध्यक्ष बनाया गया है और डीआईओएस सदस्य सचिव नियुक्त किया गया।