बागपत। जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों में चलने वाले वाहनों के अभिलेखों की जांच पड़ताल होगी। इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने आदेशित किया है। एआरटीओ आरपी मिश्रा ने बताया कि स्कूली वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं को देख परिवहन मंत्री, प्रमुख सचिव परिवहन, आयुक्त ने समीक्षा बैठक की। जिसमें निर्णय लिया गया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन किया जाएगा। उन्होंने बड़ौत तहसील क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों के वाहनों के अभिलेखों को 15 अप्रैल को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए । वहीं बाकी बागपत और खेकड़ा तहसील के स्कूलों के स्वामी आठ अप्रैल को कार्यालय में अभिलेखों के साथ उपस्थित होंगे।