बागपत। जिले में आशा ज्योति केंद्र खोले जाने का आदेश दिया गया था, जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न के मामले के संबंध में सुनवाई और अन्य कार्य प्रस्तावित थे। पीड़ित महिलाओं को इधर-उधर रखने के बजाए उन्हें केंद्र पर रखना और मेडिकल संबंधित सभी कार्रवाई वहीं पर करने के लिए आदेशित किया गया था। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने राज्य महिला आयोग में याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्र न चलने के शिकायत की गई। आयोग ने शिकायत का संज्ञान लेते जल्द आशा ज्योति केंद्र संचालित करने के निर्देश दिए हैं।