बागपत। चांदीनगर क्षेत्र के एक गांव की महिला को दिल्ली के अस्पताल में नशीला पदार्थ पिलाकर बिहार ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर दो महीने की सजा बढ़ाई जाएगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविकांत भारद्वाज ने बताया कि 22 सितंबर 2021 को चांदीनगर थाने में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें वादी ने बताया कि उसकी पत्नी चार वर्षीय बेटी को लेकर दिल्ली के अस्पताल में उपचार के लिए गई थी, जिसके बाद नहीं लौटी। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने महिला को बिहार से बरामद कर न्यायालय में बयान दर्ज कराए। जिसमें महिला ने बताया कि उसने अस्पताल के सफाईकर्मी से पानी मंगाया था। जिसने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और जब उसे होश आया तो वह बिहार में थी। जिसके बाद उसकी चार साल की बेटी पर तमंचा तानकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसमें पुलिस ने धूम सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी प्रथम में हुई। जिसमें सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश पवन कुमार राय ने धूम सिंह को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 18 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर दो माह की सजा बढ़ाई जाएगी।