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महिलाएं कानूनी रूप से जागरूक हों : एडीजे

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बृहस्पतिवार को फूलपुर तहसील सभागार में कानून संबंधी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। इसमें महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया। महिलाओं को कानूनी रूप से जागरूक होने बात कही गई। अपर जनपद न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धनंजय कुमार मिश्रा ने कहा कि महिलाओं को आत्मसम्मान का जीवन जीने के लिए कानूनी रूप से जागरूक होना होगा। इसके बिना उनका विकास संभव नहीं। घरेलू हिंसा पर चुप न बैठें। मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार, सम्पत्ति पर अधिकार आदि कानूनी अधिकार की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं व बालिकाओं से संबंधित अधिनियमों में दहेज, महिलाओं का लैगिंक उत्पीड़न, अनैतिक व्यापार के बारे में भी जानकारी दी। कहा कि महिलाओं का जहां भी समाज में शोषण हो उसका कड़ा विरोध करें और अपने आसपास की महिलाओं को भी जागरूक करें। इस अवसर पर एसडीएम एसपी सिंह, एसडीएम न्यायिक संजय कुशवाहा व तहसीलदार ने भी महिलाओं को कानूनी जानकारी दी।
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