आजमगढ़। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन के अनुसार दीदारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय पीड़िता अपनी मां के साथ ननिहाल आई थी। 24 अप्रैल 2016 की रात वह घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी। इसी दौरान रात करीब 12 बजे गांव के अरविंद और सुभाष उसे उठा ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरविंद और सुभाष को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक पर 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।