मेजवां। फूलपुर तहसील सभागार में एसडीएम ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में शनिवार को बीएलओ की बैठक हुई। इसमें एक अगस्त 2022 से शुरू होने वाले मतदाता पहचान-पत्र में आधार नंबर जोड़ने की प्रकिया का प्रशिक्षण दिया गया। एसडीएम ने कहा कि सरकार ने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के नियम जारी कर दिए हैं। मतदाताओं के लिए आधार की जानकारियां साझा करना उनकी इच्छा पर होगा। लेकिन ऐसा न करने वाले लोगों को पर्याप्त वजहें बतानी होंगी। चुनाव आयोग से चर्चा के बाद कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। नए बदलाव एक अगस्त, 2022 से प्रभावी होंगे। नए नियमों के तहत एक अप्रैल 2023 या उससे पहले तक वोटर लिस्ट में जिनके भी नाम हैं, उन्हें अपना आधार नंबर बताना होगा। इसके लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल होगा। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि एक अगस्त से सभी बीएलओ अपने-अपने गांवों में जाकर मतदाता सूची में संशोधन के लिए काम करें। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए अलग से साफ्टवेयर तैयार किया है। जिसके माध्यम से मतदाताओं के नाम काटने, नाम जोड़ने का सीधा संदेश मतदाताओं के मोबाइल पर मिल सकेगा । सभी बूथ लेबल अधिकारी अपने अपने बूथों और मतदाताओं के घर जाकर मतदाताओं के आधार कार्ड से मतदातासूची में फीडिंग का काम करेंगे। चार सितंबर को सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर उपस्थित होकर सभी कार्यों को अंजाम देंगे।