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Azamgarh News: छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की सश्रम कैद

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छेड़खानी किए जाने के आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित भी किया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट सतीषचंद्र द्विवेदी ने सुनाया।
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मुकदमें के अनुसार रौनापार थानाक्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता अपने पिता के साथ 12 मार्च 1997 की शाम लगभग सात बजे चांदपट्टी बाजार से अपने घर वापस लौट रही थी। पुराने रंजिश को लेकर रास्ते में पहले से खड़ा आरोपी ने पीड़िता को बेइज्जत करने के लिए पकड़ लिया। पीड़िता के शोर पर आरोपी गालियां देते हुए भाग गया। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। एक आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई और बिलरियागंज थाना के करमैनी गांव निवासी मुच्चुन उर्फ आफताब आलम के विरूद्ध छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मुकदमा के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी और अभियोजन अधिकारी मानिकचंद यादव पीड़िता समेत कुछ छह गवाहों को अदालत में पेश किया और तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी मुच्चुन को दोषी पाया और उक्ता सजा निर्धारण किया।
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