आजमगढ़। घर में घुसकर नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शैलजा राठी ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई।
बरदह थाना क्षेत्र की एक गांव में 23 जनवरी 2017 की सुबह लगभग सात बजे 14 वर्षीय पीड़िता अपने घर में अकेली थी। पीड़िता के माता-पिता घर से लगभग 100 मीटर दूर खेत में सिंचाई कर रहे थे। मौका पाकर गांव का नसरुल्लाह घर में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज पर उसके माता-पिता आए तो नसरुल्लाह घर से भाग रहा था। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।