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Azamgarh News: छेड़खानी के आरोपी को तीन साल की सजा

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किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही साढ़े पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शुक्रवार को यह सजा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सों कोर्ट रामनरायन की अदालत ने सुनाई। मुकदमे के अनुसार, महराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय पीड़िता चार अक्तूबर 2019 की शाम खेत से बाजरा काटकर घर ला रही थी। रास्ते में भाऊपुर गांव निवासी रामजनम ने उसे पकड़ लिया। उसके शोर मचाने पर वह जान मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मामले में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा व दौलतराम यादव ने पीड़िता समेत कुछ छह गवाहों को न्यायालय में पेश कर तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी रामजनम को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया। संवाद
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