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Azamgarh News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को तीन वर्ष की सजा

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आजमगढ़। गैर इरादतन हत्या में दोषी को अदालत ने 3 वर्ष कारावास की सजा के साथ ही 3000 रुपये जुर्माना भी लगाया। इसी मामले में एक अन्य महिला को अदालत में 6 माह की कैद के साथ 500 रुपये अर्थ दंड लगाया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रमेश चंद की अदालत में सुनाया गया।
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मुकदमे के अनुसार महाराजगंज थाना क्षेत्र की तुर्क चारा नौबरार गांव में 15 नवंबर 2005 की रात लड़कों के मामूली विवाद को लेकर शंकर राम वह उसकी पत्नी झिनकी गांव के हरिलाल को लाठी डंडे से पीटा गया। घायल हरिलाल को उपचार के दौरान 27 नवंबर को उसकी मौत हो गई। इस मामले में संबंधित थाना की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान कुल 11 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया और तर्कों को रखा गया। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।
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