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Azamgarh News: अवमानना में तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी को मिली जमानत

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आजमगढ़। समाज कल्याण विभाग में कार्यरत अध्यापकों का वेतन रोकने के मामले में अवमानना में फंसे तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी विकास शशांक सिंह सोमवार को सीजेएम कोर्ट में हाजिर हुए। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए 18 जनवरी को उच्च न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया। जिला समाज कल्याण विभाग में कार्यरत पांच अध्यापकों के प्रशिक्षण मुक्ति प्रमाणपत्र की जांच चल रही थी। जांच के दौरान 2017 में विभाग ने इन अध्यापकों का वेतन रोक दिया गया था। इसके बाद अध्यापक हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने अध्यापकों को वेतन देने का आदेश जारी किया लेकिन जांच पर रोक नहीं लगाई। 2021 में अध्यापकों का प्रशिक्षण मुक्ति प्रमाणपत्र फर्जी मिलने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और वेतन ही रिकवरी का आदेश जारी कर दिया गया। इसी बीच अध्यापक फिर हाईकोर्ट गए और वेतन रोकने पर अवमानना याचिका दाखिल कर दी। इस पर अदालत ने तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। सोमवार को तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी शशांक सिंह सीजेएम कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उनको जमानत देते हुए 18 जनवरी को हाईकोर्ट में पहुंचने का आदेश दिया।
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