आजमगढ़। पांच वर्षीय बालिका के साथ हुए दुराचार के बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने आरोपित को दोषी पाते हुए बीस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। शुक्रवार को यह सजा विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाई। घटना मुबारकपुर थाना क्षेत्र की है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 नवंबर 2019 की रात इस थाना क्षेत्र पिचरी गांव निवासी आरोपित राम प्रवेश चौहान उर्फ लाला पुत्र महेंद्र चौहान ने सोते हुए बालिक को उठा ले गया और उसके साथ दुराचार किया। बाद में गला दबा कर उसकी हत्या करने के बाद शव को एक पोखरे के पास फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने जांच करने के उपरांत आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता के पिता समेत कुल आठ गवाहों को परीक्षित कराया। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के बाद 17 वर्षीय अभियुक्त राम प्रवेश को दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया।