आजमगढ़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 के न्यायाधीश अमर सिंह ने घर में चोरी करने के एक मामले में दोषी विशाल राजभर निवासी गौरी, अहरौला को जेल में बिताई गई अवधि, एक साल सात महीने के कारावास की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह फैसला आरोपी की ओर से जुर्म स्वीकार करने के आधार पर सुनाया। अभियोजन के अनुसार, 20 सितंबर 2024 को पांडेय बाजार निवासी लालचंद गुप्ता ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि विशाल राजभर ने उनके घर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। 10 हजार रुपये नकद और मंगलसूत्र सहित सोने के आभूषण चोरी कर लिए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।