आजमगढ़। रौनापार थाना क्षेत्र में मिलावटी शराब रखने के एक मामले में न्यायालय एफटीसी-2 कोर्ट दिनेश कुमार ने आरोपी शिवशंकर पटेल को दोषी मानते हुए अदालत ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले में 18 अक्तूबर 2014 को तत्कालीन थानाध्यक्ष रौनापार अनिल चंद्र तिवारी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चेकिंग के दौरान शिवशंकर पटेल, निवासी हरैया, जीयनपुर के कब्जे से 40 लीटर मिलावटी शराब बरामद हुई थी। पुलिस जांच पूरी करने होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में 5 लोगों गवाहों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, शुक्रवार को न्यायालय एफटीसी-2 कोर्ट ने शिवशंकर पटेल को दोषी माना।