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Azamgarh News: गांजे की तस्करी करने वाले दोषी को कोर्ट ने 12 दिन की सजा और 10 हजार का लगाया जुर्माना

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आजमगढ़। गांजे की तस्करी करने के पांच साल पुराने मामले में दोषी मुड़हर गंभीरपुर निवासी सूरज कुमार को एएसजे-3 न्यायालय अजय श्रीवास्तव ने जेल में बिताई गई अवधि (12 दिन) के कारावास की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। छह जनवरी 2021 को बरदह में तैनात एसआई संजय सिंह वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान दोषी के कब्जे से 1.250 किलो गांजा बरामद किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने पांच गवाहों को पेश किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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