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Azamgarh News: हत्यारोपी को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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हत्या के आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई साथ ही 10 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट सतीष चंद द्वितेदी की अदालत ने सोमवार को सुनाई। जबकि इसी मामले के अन्य आरोपी आरिफ के नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। मुकदमें के अनुसार रौनापार थाना के कादीपुर गांव निवासी जगन्नाथ पुत्र गनपत ने स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने कहा था कि 22 दिसंबर 1997 की रात लगभग 11बजे चनावती देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों को भागते हुए वहां के तमाम लोगों ने देखा। इस मामले में बिलरियागंज थाना के करमैनी गांव निवासी तसब्बर पुत्र कुद्दुस सहित एक अन्य आरोपी केेेविरूद्ध पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमें के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी और अभियोजन अधिकारी मानिकचंद यादव ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में पेश कर तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी तसब्बर को दोषी पाया और उक्त सजा का निर्धारण किया।
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