लेकिन इन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वहीं बगल में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से भूमि की बिक्री के लिए प्लाटिंग होते मिला। निरीक्षण के दौरान सुहास ने इस कार्य को बंद करने का निर्देश दिया। कहा कि अगर प्लाटिंग का कार्य नहीं रोका तो उसके खिलाफ आवास और शहरी विकास अभियोजन की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की जाएगी। चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रीन लैंड एरिया में अवैैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं मकान ढहाने के दौरान वहां उपस्थित मजदूरों ने बताया कि वह लोग मध्य प्रदेश से 10-15 दिन पूर्व परिवार के साथ आए हैं। वह लोग यहां पर कार्य करते हैं लेकिन अभी तक उन्हें मजदूरी नहीं मिली है। इस पर सचिव ने इसकी जानकारी श्रम विभाग को दी। उपश्रमायुक्त राजेश कुमार ने कहा कि वह टीम भेजकर इसकी जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।