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Azamgarh News: मिलावटी शराब रखने के मामले में आरोपी पर 10 हजार का लगा जुर्माना

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आजमगढ़। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में मिलावटी शराब रखने के मामले में अदालत ने बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 18 मार्च 2009 को मुबारकपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक दीनानाथ मिश्रा ने चेकिंग के दौरान चकतगे गांव निवासी विरेंद्र को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 15 लीटर मिलावटी शराब और 102 पाउच बरामद किए गए थे। मामले में मुबारकपुर थाने पर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अजय श्रीवास्तव आजमगढ़ की अदालत ने आरोपी विरेंद्र को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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