आजमगढ़। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव संबंधी निर्देश भी जारी हो गए हैं। नगर निकाय से जुड़े टैक्स के बकायेदार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बल्कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बकाया न होने का प्रमाण पत्र नामांकन के साथ देना पड़ेगा। इसके बाद ही वह चुनाव लड़ सकेंगे।
जिला पंचायती एवं नगरीय निकाय अधिकारी जेपी ने नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। इसी प्रकार सदस्य पद का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान ही आयु का प्रमाणपत्र देना होगा। इसमें गड़बड़ी होने पर नामांकन रद्द हो जाएगा। नामांकन के दौरान नगर पालिका, नगर पंचायत का एक वर्ष का टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। नामांकन दाखिल करने के दौरान निकाय के टैक्स का अंतिम बिल लगेगा। आरक्षण की श्रेणी में आने पर जाति प्रमाणपत्र, नोटरी या शपथपत्र होना चाहिए।
संपत्ति और दायित्व का होगा वितरण
आजमगढ़। आपराधिक मुकदमे दर्ज होने पर उसका भी रिकार्ड देने के साथ ही संपत्ति और दायित्व का विवरण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग के निर्देशों के बारे में निकाय क्षेत्र में निवास करने वालों को जागरूक करने के लिए सभी निकायों के ईओ समेत अन्य को लगाया गया है।