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गन्ना खरीद को आपूर्ति नीति लागू, टोल फ्री नंबर जारी

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प्रदेश गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने नए पेराई सत्र के लिए गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति नीति को जारी कर दी है। इस बार कई बदलाव किए हैं। उपज बढ़ोतरी के लिए आवेदन लेने और सट्टा धारक किसान की मृत्यु पर भी सट्टा चालू रखने का निर्णय लिया गया है। एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिस पर काल करके किसान गन्ना बिक्री के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। जिला गन्ना अधिकारी अशर्फी लाल ने बताया कि 2021-22 वर्ष की आपूर्ति नीति में प्रति किसान गन्ना सट्टे की सीमा सीमांत कृषक (एक हेक्टेयर) तक अधिकतम 850 क्विंटल, लघु किसान (दो हेक्टेयर) तक 1700 क्विंटल तथा सामान्य कृषक (पांच हेक्टेयर) तक 4,250 क्विंटल तय की गई है। उपज बढ़ोत्तरी की दशा में सट्टे की अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है। दो वर्ष, तीन वर्ष और पांच वर्ष की औसत गन्ना आपूर्ति में से अधिकतम आपूर्ति को पेराई सत्र 2021-22 का बेसिक कोटा मानने का निर्देश दिया गया है। जो किसान पेराई सत्र 2020-21 में नए सदस्य बने हैं, उनकी एक वर्ष की आपूर्ति को ही बेसिक कोटा माना जाएगा। किसानों की शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। किसान टोल फ्री नंबर 18001213203 सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
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