फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक रमाकांत यादव ने शुक्रवार को अधिवक्ता के जरिये अपनी खराब सेहत का हवाला दिया और अदालत से ड्राई फ्रूट मुहैया कराने की अनुमति देने की गुहार लगाई। अधिवक्ता ने कहा कि जेल में खान-पान की व्यवस्था अच्छी नहीं है। इससे रमाकांत का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विधायक को मेवा खाने की आदत रही है, लेकिन यह जेल में नहीं मिल रहा है। यदि जेल प्रशासन मेवा नहीं उपलब्ध करा सकता है तो रमाकांत को मंगाने की अनुमति दी जाए। रमाकांत की तरफ से मिनरल वाटर उपलब्ध कराने के साथ ही परिजनों से मुलाकात की अनुमति मांगी गई है। सपा विधायक रमाकांत यादव की शुक्रवार को दो मामलों में अलग-अलग कोर्ट में पेशी थी। पहला मामला एमपी एमएलए कोर्ट ओमप्रकाश वर्मा की अदालत में था। यह मामला वर्ष 1998 में फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबारी बाजार में रमाकांत यादव व अकबर अहमद डंपी के समर्थकों के बीच हुई फायरिंग से जुड़ा है। न्यायाधीश के न रहने के कारण पेशी नहीं हुई और सुनवाई के लिए 20 जून की तिथि तय कर दी गई। दूसरा मामला एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट अशोक कुमार की अदालत में था। यह मामला विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान चकवल मतगणना केंद्र पर लैपटॉप आदि की लूट से संबंधित है। सुनवाई के लिए अदालत बैठी और रमाकांत यादव की भी फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरियेसे पेशी हुई। कोई गवाह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। इसी दौरान रमाकांत ने अधिवक्ता के जरिये जेल में सुविधाएं दिलाए जाने की गुहार लगाई। न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 22 जून तय की है।