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Azamgarh News: गैंगस्टर में दोषी को सात वर्ष की सश्रम कारावास

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आजमगढ़। गैंगस्टर एक्ट में अदालत ने एक दोषी सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख का अर्थ दंड भी लगाया। सोमवार को यह सजा विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रामानंद ने सुनाया।
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मुकदमे के अनुसार थानाध्यक्ष अहरौला मोहनलाल वर्मा 28 जुलाई 2008 को अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि क्षेत्र के शंभूपुर गांव निवासी यशवंत सिंह उर्फ झब्बू पुत्र गणेश सिंह, रुदल सिंह उर्फ रुद्र प्रताप सिंह पुत्र हवलदार सिंह एक गिरोह बनाकर गंभीर अपराधों में लिप्त रहते हैं। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास व लूट जैसी गंभीर अपराधों में लिप्त जैसे नौ मुकदमा का हवाला देते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
बाद में आरोपी रुदल उर्फ रुद्र प्रताप सिंह के फरार हो जाने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दी गई थी। मुकदमे के परीक्षण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी और विनय कुमार मिश्रा ने वादी मुकदमा तत्कालीन थाना अध्यक्ष मोहनलाल वर्मा, अब्दुलवली, संकटा प्रसाद मौर्य, विवेचक जगदीश कुशवाहा, जयप्रकाश मिश्रा, हेड कांस्टेबल पवन कुमार यादव को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी यशवंत सिंह उर्फ झब्बू सिंह को दोषी पाते हुए सात वर्ष की सश्रम सजा सुनाई गई।
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