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Azamgarh News: मारपीट के मामले में सात को सात साल की सजा

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भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट के एक मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने सात आरोपियों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाया। इसके साथ ही सभी पर तीस-तीस हजार का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह रामानंद की अदालत ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार, रामवृक्ष निवासी कोढवा अचलपार थाना जहानगंज का गांव के दीनानाथ उर्फ हरिनाथ से भूमि विवाद चल रहा था। इसी रंजिश को लेकर 22 नवंबर 2021 को दीनानाथ उर्फ हरिनाथ पुत्र दलसिंगार,अखिलेश पुत्र हरिनाथ, राकेश पुत्र भूषण यादव, उपेंद्र यादव पुत्र हरिनाथ यादव, प्रसाद यादव पुत्र राजेंद्र याद, लखंदर उर्फ प्रकाश यादव तथा पुकार यादव पुत्र मुन्नू यादव ने लाठी डंडे से रामवृक्ष को मारने के लिए दौड़ाया। जब रामवृक्ष, भोरा यादव जान बचाने घर में भागे तो हमलावरों ने घर में घुसकर रामवृक्ष, भोरा यादव और अरविंद यादव को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। जांच पूरी करने के बाद सभी सातों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान तथा वंश गोपाल सिंह उर्फ पप्पू ने कुल सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीनानाथ उर्फ हरिनाथ, अखिलेश, राकेश, उपेंद्र, प्रसाद, लखंदर उर्फ प्रकाश, तथा पुकार यादव को उक्त सजा सुनाई।
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