बलात्कार के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने वृहस्पतिवार को एक आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा साढ़े 26 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक अनिल कुमार वर्मा ने सुनाया। गंभीरपुर के एक गांव में नवंबर 2020 में पीड़िता घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता कही गए थे।आधी रात को आरोपी करन पुत्र निरंजन निवासी उमरी श्री थाना गंभीरपुर पीड़िता के घर में घुस गया और पीड़िता के साथ दुराचार किया तथा वीडियो बना कर वायरल करने की धमकी भी दी। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी करन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने पीड़िता समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उक्त सजा सुनाई।