सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की बुधवार को एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में दो मामलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) से पेशी हुई। एक मामले में आरोपपत्र बनाया गया और सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई। दूसरे मामले में गवाह पेश नहीं हुआ। इसमें सुनवाई की तारीख चार जुलाई तय की गई। रमाकांत इस समय कासगंज जेल में निरुद्ध है। पहला मामला फूलपुर कोतवाली क्षेत्र का दो फरवरी 2016 का है। इसमें फूलपुर कोतवाली प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया था। कोतवाली प्रभारी के अनुसार, वह दो फरवरी 2016 को चेकिंग कर रहे थे, इस दौरान कुछ लोगों को रोका। इस पर तत्कालीन सांसद रमाकांत यादव, रंगेश यादव, रजनीश, मन्ना और चंद्रभान के साथ छुड़ाने पहुंच गए। मामले में जेल से विधायक रमाकांत यादव की वीसी से पेशी हुई। उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख मुकर्रर की। दूसरा मामला पवई थाना क्षेत्र का है। 2006 में रमाकांत यादव ने चक्काजाम किया गया था। इस मामले में गवाह का बयान दर्ज होना था। लेकिन, गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके कारण कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए चार जुलाई की तिथि मुकर्रर की।