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कोटे की दुकान निलंबित, कोटेदार पर मुकदमा दर्ज

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जांच में अनियमितता पाए जाने पर पठकौली स्थित कोटे की दुकान निलंबित कर दी गई है। साथ ही कोटेदार पर केस दर्ज कराया गया है।
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जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि मनोज कुमार सिंह पूर्ति निरीक्षक तहबरपुर की जांच आख्या अनियमितता पाई गई। इसको लेकर ं विक्रेता हरिकेश यादव, ग्राम पंचायत पठखौली का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया गया। विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक सामग्री में गेहूं 1.57 कुंतल तथा चावल 0.83 कुंतल का निजी स्वार्थ में कालाबाजारी करने की बात की पुष्टि हुई। ऐसे में जिलाधिकारी के निर्देश पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कोटेदार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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