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पीठासीन या मतदान अधिकारी हैं चार दिन पूर्व करें आवेदन

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आजमगढ़। जिलाधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति उसी निर्वाचन क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात है, जहां वह एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत है तो उसे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा, जो उन्हें उस मतदान केंद्र पर मतदान करने का हकदार बनाता है जहां वह ड्यूटी कर रहा है। उन्होंने बताया कि यदि कोई मतदाता किसी निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें वह निर्वाचक है, में निर्वाचन ड्यूटी पर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या अन्य लोक सेवक के रूप में रहते समय उस निर्वाचन क्षेत्र में मत डालना चाहते हैं तो वह रिटर्निंग ऑफिसर को प्रारूप-12क में आवेदन करेंगे। जो मतदान की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति, जिन्हें ईडीसी जारी किया जाता है, के नाम के सामने निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में ‘‘ईडीसी‘‘ अंकित किया जाएगा। निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता उस मतदान केंद्र, जहां वह मतदान ड्यूटी पर तैनात है, में ईडीसी के आधार पर स्वयं अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म-12क पूर्ण रूप से भर कर ड्यूटी आदेश की प्रति एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र की फोटो कापी के साथ मतदान कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण की तिथियों में ज्योति निकेतन स्कूल एटलस टैंक में विधान सभावार बनाए गए काउंटर पर उपलब्ध कराएंगे।
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