नगर पालिका क्षेत्र में बिना उसकी अनुमति के ही सड़क के बीच विज्ञापन के पोल लगाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। जानकारी होते ही नगर पालिका प्रशासन ने संबंधित को नोटिस जारी किया है। नगर पालिका क्षेत्र में होर्डिंग और बैनर लगाने के लिए नगरपालिका से परमिशन लेनी पड़ती है। नगर पालिका द्वारा उसका शुल्क जमा कर होर्डिंग और बैनर लगाने की अनुमति लगाने की इजाजत दी जाती है। इसके अलावा नगर पालिका द्वारा जगह का कांटेक्ट कर प्राइवेट लोगों को पोल लगाने की इजाजत दी जाती है। पोल लगाकर कांट्रेक्टर उस पर विज्ञापन की होर्डिंग लगाकर लोगों से पैसे वसूलते हैं। वर्तमान में नगर क्षेत्र में लगभग एक दर्जन स्थानों पर डिवाइडर के जितने भी कट हैं वहां पर पोल लगाने के लिए फाउंडेशन का निर्माण कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस संबंध में नगरपालिका प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। ना ही उससे इन पोलों को लगाने के लिए कोई इजाजत भी नहीं ली गई। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमान ने बताया कि किसी को भी पोल लगाने की कोई इजाजत नहीं दी गई है। इस अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। वैसे भी नगर क्षेत्र में कई स्थानों पर होर्डिंग व बैनर अवैध रूप से लगे हैं। इसके लिए 12 लोगों को नोटिस जारी किया गया है।