आजमगढ़। अब यदि आपका नाबालिग लाडला चार पहिया या दो पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो कार्रवाई तय है। जुर्माना के 25 हजार रुपये की धनराशि अभिभावक से वसूल की जाएगी। वही चालक को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद जनपद पुलिस हरकत में आ गई है। आए दिन सड़क हादसों में हो रही जनहानि को लेकर शासन प्रशासन गंभीर है। यातायात पुलिस को कार्रवाई किए जाने को लेकर गाइड लाइन जारी की जा चुकी है। जिसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि नाबालिग दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए चेकिंग के दौरान पकड़ा जाता है, तो उसके अभिभावक, संरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना की 25 हजार की धनराशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं कि नाबालिग होने की वजह से वाहन चालक बच जाएगा। अपराध करने वाले नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं अभिभावक के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इसलिए अभिभावक सतर्क हो जाएं और यातायात नियमों का पालन करें।