आजमगढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने एक आरोपी को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं दो अन्य आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा और 500 रुपये जुर्माना लगाया है। उक्त मामला मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के रामपुर सारंग गांव का है।
मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के रामपुर सारंग गांव निवासी मृतक के परिजन ने थाने में तहरीर दी थी कि गांव के धर्मेंद्र, विरेंद्र व हरदेव राम ने कहासुनी के बाद लाठी-डंडे से पीटा था, जिससे बहादुर प्रजापति घायल हो गए। बाद में इलाज के उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके संबंध में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में कुल 10 गवाह परिक्षित हुए। इसके बाद नौ अक्टूबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोष सिद्ध होने पर विरेंद्र निवासी रामपुर सारंग थाना मेहनाजपुर को तीन वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं दो आरोपी अभियुक्त धर्मेंद्र व हरदेव राम निवासी रामपुर सारंग थाना मेहनाजपुर को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास व 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।