आजमगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्य संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी तीन माह के अंदर ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी जिला स्तर पर गठित समिति को व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र-20 पर उपलब्ध कराएं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि विवरण पत्र उम्मीदवार के शपथ पत्र के साथ लिया जाएगा। बिना शपथ पत्र के यह विवरण स्वीकार नहीं होगा। व्यय की पुष्टि में सभी अभिलेख, बाउचर, रसीद, पावती आदि संलग्न किए जाएंगे। व्यय का विवरण उम्मीदवार के इलेक्शन एजेंट द्वारा दिए जाने की दशा में उम्मीदवार द्वारा उसे प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।