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एफडीए द्वारा जांच को लिए गए नौ नमूने फेल, नोटिस जारी

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आजमगढ़। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जांच के लिए संग्रहित किए गए नौ नमूने जांच में फेल हो गए। अधोमानक मिले सभी खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी की गई। इसके बाद सभी के विरूद्ध न्यायालय एसीजेएम (प्रथम) एवं न्याय निर्णायन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी प्रशासन में विभाग वाद दायर किया जाएगा। उपभोक्ताओं को बेहतर खाद्य सामग्री मिले इसके लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा छापा अभियान चलाया जाता है। छापा के दौरान जांच के लिए लिए गए नौ नमूने फेल हो गए हैं। जिसमें अजय कुमार चौहान नरौली, मिशन रोड से रंगीन कचरी, वैष्णवी किशन कैफे स्वीट हाउस, भीरा से दुग्ध, राजू गुप्ता अंजान शहीद से चने की दाल, हरिशचंद्र खुदादपुर से बेसन तथा रोहित गुप्ता जैंगहा से सूजी असुरक्षित पाई गई है। असुरक्षित खाद्य पदार्थां के प्रकरणों में तीन वर्ष तक के कारावास एवं पांच लाख तक के अर्थदंड का प्रावधान है। वहीं अतिरिक्त विशाल मेगा मार्टी सिविल लाइंस से बेसन अधोमानक, फोर पिलर्स सिधारी से पापड़ मिथ्याछाप एवं अधोमानक, विकास जायसवाल मेंहनगर से दलिया मिथ्याछाप तथा शादाब आलम निजामाबाद से अरहर की दाल अधोमानक पाई गई। मिथ्याछाप एवं अधोमानक के खाद्य पदार्थां के प्रकरण में अधिनियम में क्रमश: 03 लाख एवं पांच लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है।
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