आजमगढ़। फूलपुर तहसील के मैनूद्दीनपुर गांव में जंगल खाते की भूमि पर गांव के ही एक व्यक्ति ने नाम दर्ज करा लिया। शिकायत पर एसडीएम ने तहसीलदार से जांच कराई। आरोप पुष्ट होने पर पर सुनवाई के बाद उक्त भूमि पुन: जंगल खाते में दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
मैनुद्दीनपुर गांव निवासी राधेश्याम ने शिकायत की थी कि गांव के गाटा संख्या 224, 363 की भूमि 1356 फसलीह में जंगल खाते की भूमि थी। इसपर अजोर पुत्र गुनई का नाम दर्ज हो गया। शिकायत पर एसडीएम ने संबंधित को नोटिस जारी किया। साथ ही एसडीएम ने तहसीलदार फूलपुर से इसकी जांच कराई। जांच आख्या मिलने के बाद एसडीएम कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई।
सुनवाई में पाया गया कि बिना किसी सक्षम अधिकारी के खातेदार का नाम अंकित कर दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के गलत और फर्जी ढंग से अजोर पुत्र गुनई का नाम अंकित कर दिया गया है। जो निरस्त होने योग्य है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एसडीएम ने उक्त भूमि से खातेदार का नाम निरस्त कर उसे पुन: जंगल के खाते में दर्ज करने का आदेश दिया।